बाेधगया सीरियल बलास्ट ३१ मई काे सजा का एलान


बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआइए कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी करार किया है। इस मामले में अब 31 मई को सजा का ऐलान होगा।
एनआइए ने बोधगया ब्लास्ट मामले में छह आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसमें छठा आरोपी नाबालिग था, इस कारण उसके मुकदमे को ट्रायल के लिए गायघाट स्थित जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेज दिया गया था। जहां से उसे बोधगया व गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में तीन-तीन वर्ष की सजा हो चुकी है। बाकी आरोपियों में उमेर और अजहर छत्तीसगढ़ में रायपुर के निवासी हैं, जबकि अन्य तीन झारखंड के रहने वाले हैं।
जुलाई 2013 को बोधगया में सिलसिलेवार नौ धमाके हुए थे, जिसमें पांच आरोपियों के खिलाफ एनआइए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। इस धमाके में एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु और म्यांमार के तीर्थ यात्री घायल हो गए थे। पटना सिविल कोर्ट में 2013 में गठित एनआइए कोर्ट का यह पहला फैसला है। बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआइए ने 90 गवाहों को पेश किया था। विशेष न्यायाधीश ने 11 मई, 2018 को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला 25 मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
इस ब्लास्ट का मास्टर माइंड हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी था। बताया गया कि हैदर ने ब्लास्ट के पहले बोधगया का पांच बार दौरा किया था, उसने वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। उसके साथ आतंकी संगठन सिमी के भी आतंकी थे। उसने बौद्ध भिक्षु बनकर मंदिर में प्रवेश किया और विस्फोट किया था।
– बोधगया ब्लास्ट का मास्टर माइंड हैदर अली रांची के हाथीखाना का रहने वाला है। साल 2014 से वो जेल में बंद है
– दूसरा आरोपी इम्तियाज अंसारी भी रांची का रहने वाला है, वो साल 2013 से जेल में बंद है। सीरियल ब्लास्ट करने में इसने हैदर की मदद की थी। वह भी उस दिन गया आया था।
– तीसरा आरोपी मुजीबुल्लाह अंसारी रांची के चकला गांव का निवासी है। साल 2014 से जेल में बंद है।
– चौथा आरोपी उमर सिद्दीकी छत्तीसगढ़ के रायपुर का निवासी है। वह साल 2013 से जेल में बंद है। बताया गया कि इसी के घर पर ब्लास्ट की साजिश रची गई थी।
– पांचवां आरोपी अजहर कुरैशी भी छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है। यह भी साल 2013 से जेल में बंद है।
– छठा आरोपी नाबालिग है।
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