बीरगंज महानगर पालिका द्वारा अतिक्रमण कर बनाए गए विभिन्न ढांचों को हटाने का फैसला
बीरगंज
पर्सा के बीरगंज महानगर पालिका ने सड़क पर अतिक्रमण कर बनाए गए विभिन्न ढांचों को हटाने का फैसला किया है। पहले चरण में महानगर पालिका ने सड़क पर अतिक्रमण कर बने मकानों को हटाने के लिए 35 दिन का नोटिस जारी किया है.
शहर के मेयर राजेशमान सिंह के अनुसार सड़क विस्तार के लिए क्षेत्र में अनाधिकृत मकानों, टावरों और अन्य ढांचों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है. दक्षिण में गंडक चौक, विद्युत घर, घंटा घर, मैस्थान, महावीर स्थान, आदर्श नगर, अलखिया मठ, बिरता मंदिर, नारायणी अस्पताल, बीरगंज सीमा शुल्क कार्यालय से शंकराचार्य द्वार तक अतिक्रमित मकान टावरों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है.
हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि सड़क के दोनों ओर बने मकानों के नक्शे को महानगर पालिका द्वारा अनुमोदित किया गया है या नहीं, इसका प्रमाण प्राप्त करने के बाद 35 दिनों के भीतर नगर निगम कार्यालय की भवन निर्माण और परमिट शाखा से संपर्क करें। सिंह ने कहा कि अगर यह साबित होता है कि सड़क की जमीन पर अतिक्रमण कर ढांचा बनाया गया है तो स्थानीय शासन संचालन अधिनियम 2074 के तहत कार्रवाई की जाएगी.