अस्थायी मतदाता नामावली संकलन आज से शुरु

समानुपातिक चुनाव प्रणाली के अनुसार होने वाले चुनावों के लिए अस्थायी मतदाता सूची का संकलन और अद्यतन आज से शुरू होने जा रहा है।
अस्थायी मतदाता सूची में शामिल मतदाता केवल प्रतिनिधि सभा के लिए आनुपातिक चुनाव प्रणाली के लिए मतदान कर सकते हैं। इस प्रकार अस्थायी मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित अंतिम मतदाता सूची में नाम अवश्य शामिल होना चाहिए।
ऐसे मतदाता प्रदेश विधानसभा के लिए समानुपातिक चुनाव प्रणाली के लिए मतदान नहीं कर पाएंगे। अधिनियम में सरकारी कर्मचारियों, बैरकों में नेपाली सेना, नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस, जेलों में बंद कैदियों, चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों और सरकार द्वारा अनुमोदित वृद्धाश्रम में रहने वाले सुरक्षा कर्मियों को इकट्ठा करने और मतदान करने की अनुमति है।
8 असोज से 26 असोज तक अस्थायी मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने की प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश जिला निर्वाचन पदाधिकारी के संबंधित कार्यालय के प्रधान को इसका सत्यापन कर मुख्य निबंधन अधिकारी के कार्यालय में भिजवाना होगा। कार्तिक 1 गते तक प्राप्त अस्थायी मतदाताओं की सूची स्वीकार की जाएगी और मतदाता सूची को संबंधित चुनाव कार्यालय में प्रकाशित किया जाएगा। 2 गते कार्तिक से 3 गते तक, जिनके नाम छूट गए हैं या प्रकाशित विवरण में त्रुटियां हैं, वे एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे त्रुटि सुधारें प्रकाशित हो चुकी है।.
5 गते कार्तिक से 6 गते तक जिस व्यक्ति का नाम संशोधित अनंतिम मतदाता सूची में शामिल है, उसके संबंध में आपत्ति के लिए आवेदन लिया जाएगा, 7 से 11 कार्तिक तक अंतिम अस्थायी मतदाता सूची तैयार करने के लिए विरोध के आवेदन पर जांच और निर्णय लिया जाएगा । 12 से 13 कार्तिक और 14 कार्तिक तक अंतिम अस्थायी मतदाता सूची प्रकाशित करने का कार्यक्रम है।
संकलित अस्थायी मतदाता सूची एवं निर्धारित मानदण्डों के आधार पर जिला स्तर पर अस्थायी मतदाता सूची संग्रहण एवं प्रबंधन समिति अस्थायी मतदान केन्द्र की अनुशंसा करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार चुनाव आयोग को एक अस्थायी मतदाता सूची तैयार करने और मतदाता सूची अधिनियम, 2073 के प्रावधानों के अनुसार मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का आदेश दिया था।