निर्वाचन आयोग आज कर रही पत्रकार सम्मेलन, वृहस्पतिवार से चुनाव केन्द्रित प्रचार प्रसार तीव्र
काठमांडू, २ नवम्बर –आगामी मंसिर ४ गते होने वाले आम निर्वाचन के लिए सभी दल वृहस्पतिवार से चुनाव केन्द्रित प्रचार प्रसार को व्यापक रुप से कर सकते हैं । सभी उम्मीदवार कात्तिक १७ गते से मङ्सिर १ गते तक प्रचार प्रसार के अन्तर्गत जुलुस,आमसभा,कोणसभा कर सकते हैं ये निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है ।
निर्वाचन आचारसंहिता के दफा १३ में राजनीतिक दल, उम्मीदवार, दल के भ्रातृ सङ्गठन तथा सम्बन्धित व्यक्ति जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, वा निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धी कार्य करते हुए आचरण की व्यवस्था की गई है ।
उक्त दफा १३ (म) में उम्मीदवारी की अन्तिम नामावली प्रकाशन होने के बाद मतदान होने दिन से १७ दिन पहले से मात्र निर्वाचन प्रचार प्रसार अन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा करने और सञ्चार माध्यम में अपने निर्वाचन सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन या प्रसारण कर सकते हैं । इस तरह की व्यवस्था भी की गई है ये आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल ने जानकारी दी है ।
आचार संहिता के अनुसार निर्वाचन प्रचार प्रसार के लिए आमसभा, कोणसभा करते हुए मंच की तैयारी के लिए होने वाले खर्च का विवरण सम्बन्धित उम्मीदवार स्वयं या फिर अपने प्रतिनिधि के द्वारा मतदान सम्पन्न होने के १५ दिन के भीतर निर्वाचन कार्यालय में पेश कर दें । निर्वाचन आयोग अपनी कुछ तैयारियों के साथ ही कुछ और बातों की जानकारी देगी जिसके लिए आज पत्रकार सम्मेलन कर रही है ।