मेयर बालेन शाह से सुप्रीम कोर्ट ने माँगा लिखित जवाब
काठमांडू.

सुप्रीम कोर्ट ने काठमांडू महानगर के मेयर बालेंद्र (बालेन) शाह के खिलाफ दायर मामले में लिखित जवाब मांगा है। मंगलवार को न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ की एकलपीठ ने मामले में मेयर बालेन से लिखित जवाब देने का आदेश दिया.
मेयर शाह द्वारा अदालत के आदेश को स्वीकार नहीं करने की बात कहने के बाद वकील वर्षाकुमारी झा ने सुप्रीम कोर्ट में ‘अदालत की अवमानना’ के संबंध में एक रिट याचिका दायर की। उक्त रिट पर सुनवाई के लिए रविवार और सोमवार का दिन तय होने के बावजूद इसे देखने की इजाजत नहीं दी गई।
बालेन ने ऐलान किया था कि जब तक बॉलीवुड फिल्म ‘आदिपुरुष’ में शामिल ‘भारत की बेटी’ डायलॉग को फिल्म से नहीं हटाया जाएगा तब तक उन्हें और किसी भी हिंदी फिल्म को नेपाल में चलने नहीं दिया जाएगा.
इसके बाद हाल वालों की छाता संस्था फिल्म एसोसिएशन की ओर से पाटन हाई कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने अल्पकालिक अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि हिंदी फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने के फैसले को तुरंत लागू न किया जाए. .
