माताओं के लिए ६ महीने की मातृत्व छुट्टी का प्रस्ताव, पिताओं के लिए भी ४२ दिन की छुट्टी
काठमांडू, भाद्र ३१ – सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ में संशोधन के लिए लाए गए विधेयक में माताओं के लिए ६ महीने की मातृत्व छुट्टी का प्रस्ताव किया गया है । विधेयक में पिताओं के भी ४२ दिनों की छुट्टी का प्रस्ताव रखा गया है ।
कानून मंत्री सोविता गौतम ने यह जानकारी दी कि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ में संशोधन विधेयक तैयार की जा रही है । उन्होंने बताया कि विधेयक तैयार है, सरकार अब मंत्रिपरिषद् से होते हुए सदन में ले जाने की तैयारी में है ।
मंत्री गौतम ने अपने फेसबुक पेज में लिखा है कि “आज के व्यस्तम जीवन में, काम का दबाव और बदलते जीवनशैली के कारण अधिकांश परिवार एक या दो सन्तान में ही सीमित रह रहे हैं । उन्होंने लिखा है कि यह राज्य की जिम्मेदारी भी है कि जीवन में एक या दो बार आने वाले मातृत्व और पितृत्व के इस विशेष समय में अभिभावकों को अपने नवजात शिशु और परिवार के लिए पर्याप्त समय दे सकें ।” उन्होंने इसे सुरक्षित मातृत्व और अभिभावकत्व के सन्दर्भ में एक महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन बताया है । उन्होंने लिखा है “बच्चे को जन्म देना माँ से जुड़ी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है,लेकिन बच्चे की परवरिश करना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है ।”


