महानिर्देशक शर्मा विरुद्ध दर्ज भ्रष्टाचार के मुकदमा काे यथास्थिति रखने का सुप्रीम ने दिया आदेश
हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, १९ जुलाई ।
सर्वोच्च अदालतले आन्तरिक राजश्व विभाग के निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मा के विरुद्ध विशेष अदालत में दर्ज भ्रष्टाचार के मुकदमें को यथास्थिति में राख्ने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हैं ।
न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा और प्रकाश राउत की संयुक्त पीठ ने आज शर्मा के बिरद्ध विशेष अदालत में दर्ज मुकदमें को यथास्थिति में रखकर उक्त मुद्धे को पूर्ण इजलास में भेजने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया हैं ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्याय ने दी ।
प्रवक्ता उपाध्याय से मिली जानकारी के मुताबिक शर्मा के बिरद्ध दर्ज मुद्दे से एक गम्भीर कानुनी जटिलता उत्पन्न हुई हैं जिसके कारण मुद्दें को पूर्ण इजलास में भेजने का आदेश दिया गया हैं ।