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मतदाता परिचयपत्र नहीं रहने पर भी मतदान किया जा सकता है

 

काठमाडौं–६ दिसम्बर

 

निर्वाचन अायाेग ने गुरुवार हाेने वाले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन में मतदाता नामावली में नाम है अाैर किसी कारण  मतदाता परिचयपत्र प्राप्त किसी ने प्राप्त नहीं किया ताे भी उनके मतदान करने की व्यवस्था की है  ।

निर्वाचन में मतदान करना मतदाता का अधिकार है इस अधिकार का सम्मान करते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदाता नामावली में नाम रहने वाले मतदाता जाे परिचयपत्र प्राप्त नहीं कर पाए हैं उनके लिए व्यवस्था की  है यह जानकारी  प्रवक्ता नवराज ढकाल ने दी है ।

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मतदान के लिए नेपाली नागरिकता का प्रमाणपत्र या २०७० साल में निर्वाचन आयोग से जारी  मतदाता परिचयपत्र या राहदानी या सवारी चालक अनुमतिपत्र या जग्गाधनी प्रमाणपत्र या सरकारी निकाय  से फोटोसहित जारी  अन्य परिचयपत्र के आधार में मतदान करने का निर्णय आयोग ने किया है ।

 

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