रेशम चौधरी को सांसद् बनने में सर्वोच्च का अवरोध
काठमांडू, २४ दिसम्बर । प्रतिनिधिसभा सदस्य के लिए कैलाली–१ से निर्वाचित राष्ट्रीय जनता पार्टी (राजपा) के उम्मीदवार रेशम चौधरी को संसद बनने के लिए सर्वोच्च अदालत अवरोध खड़ा किया है । कानुनी रुप में फरार अभियुक्त के रुप में निर्वाचित होने के कारण चौधरी ने वारेस मार्फत प्रमाणपत्र मांगते हुए सर्वोच्च में रिट निवेदन दिया था । रिट निवेदन को सर्वोच्च प्रशासन ने दरपीठ किया था । आइतबार न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान के एकल इजलास ने रजिष्टार द्वारा की गई आदेश को कानुन सम्वत होने का फैसला किया है ।
सर्वोच्च द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कर्तव्य ज्यान मुद्दा के अभियोगी चौधरी ने अदालत से जारी वारेन्ट और म्यादी पुर्जी को अवज्ञा किया है । सर्वोच्च का कहना है कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में दाखिला करने की प्रावधान है और कोई भी वक्त वह गिरफ्तार हो सकते हैं । सर्वोच्च अदालत ने आगे कहा है– ‘अदालती प्रक्रिया को अनदेखा कर संविधान एवं प्रचलित कानून द्वारा प्राप्त सुविधा उपभोग के लिए दावा करना ठीक नहीं है । अभियोगी व्यक्ति को भी कानुन बमोजिम सफाइ लेना जरुरी है । जिसके लिए अदालती प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है, जो निवेदक ने नहीं किया है ।’
देखिए सर्वोच्च की फैसला