Fri. Mar 29th, 2024

हिमालिनी के लिए मधुरेश प्रियदर्शी की रिपोर्ट}



पटना/रांची — बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डा.जगन्नाथ मिश्र को चारा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गयी है.यह जमानत उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर मिला है. हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें चार सप्ताह के लिए जमानत दिया है.

पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि चूंकि वे कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं और इसका इलाज रांची में संभव नहीं है. इसलिए इलाज के लिए गुड़गांव जाने के लिए उन्हें जमानत दी जाए. याचिका में बताया गया कि उनका इलाज गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चल रहा है.

इस सिलसिले में डा.जगन्नाथ मिश्र की ओर से रिम्स की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई. इस रिपोर्ट में यह दर्ज था कि पूर्व मुख्यमंत्री कैंसर से पीड़ित हैं और रांची में उनका इलाज संभव नहीं है. चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री डा.मिश्र को सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है. सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती भी दी है. यहां बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था. उसी मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया था. फिलवक्त श्री प्रसाद जेल में सजा काट रहे हैं.

 



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