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राज्य व्यवस्था समिति द्वारा गोपनियता संबंधी विधेयक परिमार्जन सहित पारित

काठमांडू, १४ सितम्बर । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने ‘वैयक्तिक गोपनियता के संबंध में व्यवस्था करने के लिए निर्मित विधेयक’ को परिमार्जन सहित पारित किया है । समिति के जेष्ठ सदस्य मीना पाण्डे के अनुसार बिहीबार सिंहदरबार में सम्पन्न समिति बैठक ने संशोधनकर्ता सांसद् और संबंधिन निकायों के साथ विचार–विमर्श कर परिमार्जन सहित पारित किया है ।
पारित विधेयक के ऊपर नेपाल मजदूर किसान पार्टी के सांसद् प्रेम सुवाल ने फरक मत पेश किया है । सांसद् सुवाल को कहना है कि जिला के विभिन्न निकाय में सार्वजनिक पद धारण करनेवाले व्यक्तियों को सम्पत्ति, शैक्षिक योग्यता के विषय विधेयक ने सम्बोधन नहीं किया है, इसीलिए विधेयक में और परिमार्जन आवश्यक है ।
इससे पहले विधेयक के ऊपर की गई प्रश्न का जवाफ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ने दिया था । गृहमन्त्री थापा को मानना है कि विधेयक नागरिकों की गोपनियता संबंधी हक सुनिश्चित करने के लिए है, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए । उन्होंने कहा कि अपराध करनेवालों को गोपनियता हक के नाम में संरक्षण नहीं किया जाएगा, उसके लिए कानुनी व्यवस्था है । मन्त्री थापा ने दावा किया की नागरिकों को मान–सम्मान को संरक्षण करने के लिए ही उक्त विधेयक लाया गया है । उनके अनुसार सार्वजनिक पद धारण करनेवाले व्यक्तियों को सम्पत्ति, शैक्षिक योग्यता आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक की जाएगी ।

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