Sun. Mar 8th, 2026
English मे देखने के लिए क्लिक करें

विदेश भ्रमण में जानेवाले जनप्रतिनिधियों को मन्त्री से स्वीकृति लेना अनिवार्य

काठमांडू, २५ सितम्बर । संघीय सरकार की ओर से वैदेशिक भ्रमण संबंधी नयां निर्देशिका तैयार हो रही है, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमण के जाते हैं तो उनको मन्त्री से स्वीकृति लेना अनिवार्य किया गया है । स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने काम से ज्यादा विदेश भ्रमण मे केन्द्रीत होने के कारण सरकार ऐसी निर्देशिक तैयार किया है । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय की ओर से जारी निर्देशिका को शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठक ने पास किया है ।
निर्देशिका में उल्लेख है कि स्थानीय तहों के पदाधिकारी तथा कर्मचराी अगर विदेश भ्रमण में जाना चाहते हैं तो उनको केन्द्र सरकार की ओर से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है । निर्देशिका अनुसार जनप्रतिनिधियों को स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्री से स्वीकृत लेना पड़ेगा । भ्रमण के लिए स्थानीय तह के प्रमुख को खूद सिफरिश भी आवश्यक है । निर्देशिका अनुसार सिफारिश पत्र में भ्रमण की औचित्यता और आवश्यकता संबंधी विवरण भी उल्लेख करना चाहिए । इस तरह स्वीकृति प्राप्त कर विदेश भ्रमण में जानेवाले जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारियों को भ्रमण भत्ता की व्यवस्था नहीं है ।

यह भी पढें   शीर्ष नेताओं ने मतदान करने का कार्यक्रम किया सार्वजनिक

About Author

आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *