पकड़ुआ विवाह: कोर्ट ने किया रद्द
पटना की एक पारिवारिक अदालत ने बोकारो स्टील प्लांट (बीएसपी) में कार्यरत एक इंजीनियर की जबरन हुई शादी को खारिज कर दिया। विनोद कुमार की शादी दिसंबर 2017 को एक युवती से जबरदस्ती करा दी गई थी।
विनोद ने बताया कि दिसंबर 2017 में वह अपने दोस्त के शादी समारोह में भाग लेने पटना गया था। जहां एक परिचित सुरेंद्र यादव ने उन्हें घर पर बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो हथियारबंद लोग आए और मुझे जबरन स्कॉर्पियो में बिठाया और पटना जिले के पंडारक में ले गए जहां मेरी जबरन शादी कराई गई।
मुझे वहां बंदी बना लिया गया और बंदूक के दम पर लड़की से शादी करने के लिए कहा गया। मेरे मना करने पर मुझे पीटा गया और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। मैंने शादी को स्वीकार नहीं किया और पंडारक पुलिस स्टेशन में शिकायत की।
विनोद का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बजाय मुझे 16 घंटे तक थाने में बैठाए रखा। उन्होंने मेरे साथ सहयोग नहीं किया। इस पर उन्होंने विभोर न्यायालय में जाकर शिकायत की, तब जाकर मेरी रिपोर्ट लिखी गई।
विनोद ने कहा कि पिछले दो वर्षों से वह मानसिक यातना झेल रहे थे। न्यायालय द्वारा विवाह रद्द करने की घोषणा मेरे लिए एक बड़ी राहत है। हालांकि आरोपी अब भी आजाद घूम रहे हैं। आरोपी उन्हें लगातार धमका भी रहे हैं।
विनोद का आरोप है कि पुलिस और आरोपियों के बीच कुछ सांठगांठ है। आरोपियों का यह गैंग लड़कों की जबरन शादी करवाता है। पुलिस की मदद के बिना ऐसा करना संभव ही नहीं है।