सांसद का प्रस्ताव : अंगीकृत नागरिक के सन्तान को ७ पुस्ता के बाद ही वंशज नागरिक
११ सेपटेम्बर, काठमांडू । सांसद झपट रावल ने प्रस्ताव रखते हुये कहा कि अंगीकृत नागरिक के सन्तान को ३ से लेकर ७ पुस्ता बसोबास करने के बाद ही वंशज का नागरिकता देना चाहिये ।
बुधवार राज्य व्यवस्था समिति में नागरिकता विधेयक के ऊपर चर्चा करते हुये उन्होंने बताया कि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नेपाल में विवाह कर आने वाले को १० से १५ वर्षों के बाद दिया जाना चाहिये ।
रावल ने कहा कि ‘वैवाहित अंगीकृत नागरिकता विवाह कर आने के बाद लगातार १० वर्ष से लेकर १५ वर्ष तक नेपाल में रहने के बाद दिया जाना चाहिये तथा उसके बच्चे को ५ से ७ पुस्ता तक बसने के बाद ही वंशज का नागरिकता देने का प्रावधान रखना चाहिये ।
उसी प्रकार सांसद प्रेम सुवाल ने भी बताया कि अंगीकृत नागरिकता लेने के लिये सन्तान को अंगीकृत नागरिकता देने के लिये १५ वर्ष के बाद ही वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता देना चाहिये ।
बुधवार राज्य व्यवस्था समिति में नागरिकता विधेयक के ऊपर चर्चा करते हुये उन्होंने बताया कि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नेपाल में विवाह कर आने वाले को १० से १५ वर्षों के बाद दिया जाना चाहिये ।
रावल ने कहा कि ‘वैवाहित अंगीकृत नागरिकता विवाह कर आने के बाद लगातार १० वर्ष से लेकर १५ वर्ष तक नेपाल में रहने के बाद दिया जाना चाहिये तथा उसके बच्चे को ५ से ७ पुस्ता तक बसने के बाद ही वंशज का नागरिकता देने का प्रावधान रखना चाहिये ।
उसी प्रकार सांसद प्रेम सुवाल ने भी बताया कि अंगीकृत नागरिकता लेने के लिये सन्तान को अंगीकृत नागरिकता देने के लिये १५ वर्ष के बाद ही वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता देना चाहिये ।
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