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नहीं मिली अग्रिम जमानत, हनीप्रीत को जाना होगा जेल, अपडेट

 

नई दिल्ली {मधुरेश प्रियदर्शी}–करीब एक महीने से अधिक समय से फरार चल रही डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत इंसा की अग्रिम जमानत की अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

हनीप्रीत की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, ‘इस मामले में जमानत देना दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।’ कोर्ट ने कहा, ‘हनीप्रीत लगातार गिरफ्तारी से भाग रही है इस कारण उन्हें अग्रिम जमानत लेने का हक नही है।’

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ‘दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का मतलब समय को बर्बाद करने का तरीका है। हनीप्रीत को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करना चाहिए थी।’

गिरफ्तारी से बचने के लिए हनीप्रीत ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी दी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हनीप्रीत के वकील से पूछा था कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जगह दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका क्यों डाली गई!अब देखना यह है कि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हनीप्रीत कौन सा हथकंडा अपनाती है।

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