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विदेश से सामान लानेवाले पर विमानस्थल में कडाई

 

काठमाडौं–७ फरवरी

सरकार विदेश से वापस आने वालाें के सामान के साथ कडाई से कार्यान्वयन कर रही है । साेमबार काे विदेश से ज्यादा सामान लाने पर बिक्री के लिए सूचना निकाला गया जाे सरकार ने जब्त किया था ।  बहुत येसे हैं बाहर जिन्हें यह जानकारी नही है जिसकीी वजह से उनके द्वारा लाया गया सामान जब्त हाे रहा है। बहुत पहले नियम बनने के बाद भी यह लागू नही हाे पाया था पर अब इसमें कडाई की जा रही है ।

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सरकार ने २०७३ साउन १ गते से लागू हाेने वाले  नीजि गुण्टा तथा झिटी भारी सम्बन्धी सूचना जारी किया था । इसमें काैन से सामान लाने पर कितना छूट और कर लगेगा यह स्पष्ट किया गया था ।  उसके बाद गत जेठ में एक बिन्दु परिमार्जन कर के पुन: सूचना जारी की गई थी । िजसके आधार पर अब कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

सुचना के दफा एक में कपडा, घरगृहस्थी का सामान, उपचार पश्चात लाने वाली औषधी, अशक्त यात्री के लिए   प्रयोग में आने वाला सामान, ट्याबलेट, ल्यापटप, घडी, क्यामेरा, भिडियो, सेलुलर, पेन ड्राइभ जैसा सामान एक/एक मात्रा में लाने पर पूर्ण छूट कहा गया है । जिसमें यात्रियाें काे काेई कर नही लगेगा ।   एक लिटर के मदिरा के बोतल और सातकिलो ग्राम तक के खाद्य पदार्थ में भी कर नही लगेगा ।

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पर, कस्मेटिक, जूता वस्त्र आदि १५ की संख्या में ला सकते हैं लेकिन इसमें समदर (फ्ल्याट) महसुल देना हाेगा । साेना पचास ग्राम तक प्रति १० ग्राम को ५ हजार दाे साै रुपैयाँ, पचासग्राम से अधिक हाेने पर ५० ग्राम में प्रति दश ग्राम का ६ हजार रुपैयाँ भन्सार लगेगा ।

विदेश जाते सकय सौगात के रुप में ५० हजार रुपैया तक के मालसामान में काेई  महसुल नही लगेगा । पर मूलय अभिबृद्धि लगने वाले  सामान में स्थायी लेखा नम्बर वाले बीजक पेश करने पर मूल्य की सीमा  बन्देज लागु नही हाेगा ।

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