काठमांडू महानगर द्वारा चेतावनी– बालबालिका को श्रम में रखने वालों पर कारबाही
काठमांडू, २३ जेठ

काठमांडू महानगरपालिका ने बालबालिका को श्रम में नहीं रखने का आग्रह किया है । महानगरपालिका ने १८ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिमपूर्ण श्रम में लगाने पर प्रतिबन्ध लगाया है और सभी से आग्रह किया है कि इस का पालन करें । कानूनी अनुसार १४ वर्ष से कम उम्र के बालबालिका को किसी भी प्रकार के बालश्रम में नहीं लगाया जा सकता है । कानून के विपरीत यदि किसी ने होटेल, ग्यारेज, सवारी साधन कारखाना आदि में बालश्रम करवाया है और इसकी जानकारी महानगर को मिलती है तो कानून अनुसार कारबाही की प्रक्रिया को आगे बढ़या जाएगा ।

