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निर्वाचन आचारसंहिता आज से लागू

 

काठमांडू, माघ –२  निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन के लिए जारी किए अपने आचारसंहिता आज से लागू किए हैं । आचारसंहित माघ १२ गते अर्थात् जबतक राष्ट्रीयसभा निर्वाचन सम्पन्न नहीं हो जाती तबतक लागू रहेगी ।

आचारसंहिता सरोकारवाला सभी व्यक्ति, निकाय और अधिकारी पर लागू होगी ये निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल ने जानकारी दी है ।
आयोग के निर्णयानुसार निर्वाचन आचारसंहिता के दफा ४, दफा ५ के खण्ड (क), खण्ड (क १) और खण्ड (छ) दफा ९, दफा १४, दफा १६, दफा १७, दफा १८, दफा २१ और दफा २२ की व्यवस्था लागू की है ।
आयोग ने जानकारी दी है कि इस अवधि में सार्वजनिक स्रोतसाधन और सम्पत्ति किसी दल या उम्मीदवार के पक्ष–विपक्ष में प्रयोग करना कराना नहीं कर सकते हैं । निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री या सूचना को लाई बिगाड़ने, किसी तरह का कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है ।
किसी सरकारी या अर्धसरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था या विश्वविद्यालय,विद्यालय,महाविद्यालय का क्षेत्र प्रयोग कर निर्वाचन सम्बन्धी सभा या प्रचारप्रसार नहीं कर सकते हैं ।
आयोग ने स्पष्ट कहा है कि राजनीतिक दल या उम्मीदवार निर्वाचन चिह्न अंकित किसी भी सामग्री उत्पादन, प्रयोग, बिक्री–वितरण, प्रदर्शन आदि के कार्य नहीं कर सकते हैं ।

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