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नेप्से प्रमुख साउद के पक्ष में सर्वोच्च ने किया फैसला

 

काठमांडू, १५ जुलाई । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद के पक्ष में सर्वोच्च अदालत ने फैसला किया है । ‘सरकार ने मुझे गैर कानुनी रुप में पदमुक्त किया है’ कहते हुए साउद ने गत बिहीबार सर्वोच्च अदालत में रिट दायर किया था । वही रिट के ऊपर फैसला करते हुए आइतबार अदालत ने साउद को नेप्से प्रमुख के पद में काम करने में बन्देज न लगाने के लिए सरकार के नाम में आदेश दिया है ।

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इसके सम्बन्ध में थप विचार–विमर्श के लिए श्रावण ६ गते दोनों पक्ष को अदालत में उपस्थिति के लिए सर्वोच्च अदालत ने कहा है । साउद द्वारा दायर रिट में कहा गया है कि नेप्से प्रमुख की नियुक्ति अथवा पदमुक्ति में धितोपत्र ऐन आकर्षित होता है और उक्त पद प्रशासनिक पद भी है, जहां लोकसेवा आयोग की तरह विभिनन परीक्षा उत्तिर्ण होना पड़ता है । उनका यह भी मानना है कि उक्त नियुक्ति अन्य राजनीतिक नियुक्ति की तरह नहीं है, जो राजनीतिक नियुक्ति के तरह ही खारीज किया जा सकता है ।
स्मरणीय है, कुछ दिन पहले मन्त्रिपरिषद् बैठक द्वारा निर्णय किया गया था कि निर्वाचन आचार संहिता लागू होने के बाद तत्कालीन देउवा सरकार द्वारा नियुक्त सभी संघ–संस्थाओं की नियुक्ति खारीज किया जाएगा । वही निर्णय के अनुसार ही साउद की भी नियुक्ति खारीज हो गई थी ।

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