वंशज के आधार में नागरिकता वितरण का परिपत्र
३ अप्रैल, काठमांडू । जन्म के आधार में नागरिकता प्राप्त करने वाले बच्चे को अब वंशज के आधार पर सरकार नागरिकता वितरण करेगी । उनलोगों को वंशज के आधार में नागरिकता वितरण करने के लिये गृहमंत्रालय ने ७७ ओं जिला प्रशासन कार्यालयों में परिपत्र किया है ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन के लिये संसद में विधेयक पेश हाने के बाद जन्म के आधार में नागरिकता प्राप्त करने वाले सन्तति को नागरिकता वितरण सरकार ने रोक रखी थी । संसद में विधेयक विचाराधीन होने के कारण नागरिकता वितरण नहीं करने से जन्म के आधार में नागरिकता लेने वाला संतानों ने नागर्रिकता लेने से वंचित होते आ रहे थे ।
नागरिकता वितरण रोकने के बाद अनयाय में पडने बाले प्रभावितों ने सर्वोच्च अदालत में गुहार लगाया था फलश्वरुप सर्वोच्च अदालत ने प्रभावित के पक्ष में ही फैसला किया था ।
गृह मन्त्रालय ने जानकारी दिया कि सर्वोच्च के फैसला और सेवाग्राही के शिकायत के बाद मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय करके जन्म के आधार में प्राप्त नागरिकता वालों को वंशज के आधार में नागरिकता दिया जायेगा ।
उपसचिव गंगाप्रसाद न्यौपाने द्वारा हस्ताक्षरित परिपत्र में यह निर्देशन दिया गया है कि उम्र होकर भी जो बालिग नागरिकता से वंचित है वह वृति विकास से प्रभावित हुआ है उसके लिये नागरिकता ऐन, २०६३ और नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ के अनुसार प्रक्रिया किया जा सकता है । परिपत्र में नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका २०६३ अनुसार वंशज के आधार में नागरिकता प्रदान करने को कहा गया है ।

