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चुनाव प्रचार के लिए विदेशी नंबर प्लेटवाला सवारी साधन प्रयोग में प्रतिबंध

 

काठमांडू, २२ अगस्त । आगामी मार्गशीर्ष ४ गते के लिए तय संघीय और प्रादेशिक चुनाव में विदेशी नंबर प्लेटवाला सवारी साधन प्रयोग में प्रतिबंध लगाया गया है । निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित निर्वाचन आचार संहिता में ऐसी प्रावधान है ।
स्मरणीय है, इससे पहले विशेषतः भारतीय सीमा क्षेत्र से जुड़े हुए जिलों में चुनावी प्रचार–प्रसार के दौरान भारी मात्रा में भारतीय नंबर प्लेटवाला सवारी साधन प्रयोग में लाया जाता था । इसी तथ्य को दृष्टिगत करते हुए निर्वाचन आयोग ने नयां प्रावधान बनाया है । नयां प्रावधान के कारण विशेषतः प्रदेश नं. १, मधेश, गण्डकी, लुम्बिनी और सुदरपश्चिम प्रदेश प्राविभात होनेवाला है ।
प्रस्तावित निर्वाचन आचार संहिता में कहा गया है, ‘विद्युत और यांत्रिक शक्ति से चलने वाले दो पहिया, तीन वा चार पहिया वाले दो गाडी और जहां सवारी साधना नहीं पहुँच सकता, उस जगह अधिक में चार घोड़े प्रयोग किया जा सकता है । लेकिन विदेशी नंबर प्लेट वाले वाहनों को ऐसी अनुमति नहीं दी जाएगी ।’

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