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पूर्वमुख्यमंत्री साेडारी निलम्बित

 

26 जेष्ठ, सुदूरपश्चिम।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा के सदस्य दीर्घ बहादुर सोडारी को प्रदेश सभा सदस्य के रूप में उनके पद से निलंबित कर दिया गया है।
सभामुख भीम बहादुर भंडारी ने सोडारी को, जो नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी) के संसदीय दल के नेता भी हैं, प्रदेशसभा की आज की बैठक में उनके निलंबन के बारे में सूचित किया।
सभामुख भंडारी ने कहा कि अधिकार के दुरुपयोग की जांच के लिए आयोग से प्राप्त एक पत्र के अनुसार, उन्हें प्रदेशसभा सदस्य के रूप में उनके पद से निलंबित कर दिया गया था क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि आयोग के अधिनियम और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
सोडारी, जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, के निलंबन के साथ, अब प्रदेश सभा में उस पार्टी के तीन प्रदेश सभा सदस्य हैं।
सोडारी तत्कालीन गठबंधन की ओर से 2079  चुनाव में कैलाली निर्वाचन क्षेत्र-4 से प्रदेशसभा के लिए सीधे चुने गए थे।

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जब तत्कालीन नेकपा (यूएमएल) का विभाजन हुआ, तो जेकपा (यूएमएल) से प्रांतीय विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकांश सदस्य सोडारी के नेतृत्व में नेकपा (एकीकृत समाजवादी पार्टी) में शामिल हो गए।

आयोग ने कुछ दिन पहले विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें सोडारी को अपने पद का दुरुपयोग करने और अपार संपत्ति अर्जित करने का दोषी पाया गया था।

रासस

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