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11 वर्षीय बालिबलात्कार व हत्या के आरोपी को मिला आजीवन कारावास की सजा

 


हिमालिनी प्रतिनिधि बिराटनगर
बिराटनगर महानगरपालिका वार्ड 8 की 11 वर्षीय बालिका रूपमती दास का अपहरण के बाद सामूहिक बलात्कार व हत्या के आरोपी 25 वर्षीय अब्बास अंसारी ,19 वर्षीय चंदू महतो को न्यालय ने आजीवन कारावास का सजा सुनाया है । बिराटनगर स्थित जिला अदालत मोरंग का न्यायाधीश तेज बहादुर खड़का का इजलास ने इस जघन्य अपराध के लिए यह सजा सुनाया है ।
अदालत ने अभियुक्त द्वय को 1 लाख रुपये क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है ।
बताया जाता है कि 26 जनवरी 2019 को उक्त बालिका रूपमती अपने परोशी के घर टीवी देखने गईं थी जहाँ दोनों अभियुक्त ने उसे अपहरण कर झारी में ले जाकर बलात्कार किया फिर गर्दन दवाकर हत्या कर झारी में फेंक दिया था । एक दिन बाद उक्त बालिका का शव सिंघिया नदी में नग्न अवस्था मे बरामद हुआ था ।
मोरंग प्रहरी , प्रदेश अनुसन्धान पुलिस 17 दिनों के बाद दोनों को गिरप्तार कर मामला दर्ज किया था । दोनों ही अभियुक्त नशा कर घटना को अंजाम दिया था ।

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