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संवैधानिक परिषद् संबंधी विवादास्पद अध्यादेश खारीज

 
विद्यादेवी भण्डारी, फाईल तस्वीर

काठमांडू, १८ जुलाई । राष्ट्रपति विद्यादेवी भडारी ने संवैधानिक परिषद् संबंधी विवादास्पद अध्यादेश खारीज की है । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व में शनिबार सम्पनन मन्त्रिपरिषद् बैठक द्वारा सिफारिश होने पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ने उक्त अध्यादेश खारीज की है ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली ने गत मार्गशीर्ष ३० गते उक्त अध्यादेश लाया था । अध्यादेश अनुसार संवैधानिक निकायों की नियुक्ति बहुमत के आधार पर होने की व्यवस्था की गई थी । अध्यादेश अनुसार ही तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा और विपक्षी दल के नेता शेरबहादुर देउवा की अनुपस्थिति में विभिन्न पदाधिकारी नियुक्ति के लिए सिफारिश किया था ।
परिषद् अध्यक्ष में प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने की संवैधानिक प्रावधान है । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा के अध्यक्ष, उप–सभामुख और प्रमुख विपक्षी दल के नेता परिषद् में सदस्य के रुप में रहते हैं । अध्यादेश अनुसार बहुमत के आधार पर तत्कालीन सरकार ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आगोग जैसे अधिकांश संवैधानिक निकायों में नियुक्ति सिफारिस किया था । इसके विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में दायर रिट विचाराधीन अवस्था में ही है ।

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