निर्वाचन आयोग द्वारा आंशिक प्राध्यापक को करार में रखने की प्रक्रिया तत्काल खारिज करने का निर्देशन
काठमांडू, ९ नवम्बर – निर्वाचन आयोग ने आंशिक प्राध्यापक को करार में रखने की प्रक्रिया तत्काल खारिज करने का निर्देशन दिया है ।
सानोठिमी सहित कुछ और क्याम्पस में विज्ञापन खुलवा कर आंशिक प्राध्यापक को करार करने की प्रक्रिया शुरु होने के कारण आयोग ने खारिज करने की त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रजिष्ट्रार के कार्यालय को निर्देशन दिया है । साथ ही सानोठिमी क्याम्पस के प्रमुख को स्पष्टीकरण मांगने का भी निर्णय होने की आयोग ने जानकारी दी है ।
निर्वाचन आचार संहिता १२ गते से लागू हो गया है, जिसमें विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में नया पद सिर्जना करने, रिक्त पद पूर्ति करने, भत्ता वृद्धि करने के साथ ही किसी भी आर्थिक सुविधा या पुरस्कार प्रदान नहीं कर सकते हैं का भी उल्लेख है ।
आयोग ने आंशिक प्राध्यापक को करार करने की प्रक्रिया को तत्काल खारिज करने और तीन दिन के भीतर जानकारी कराने का निर्देशन दिया है, साथ ही क्याम्पस प्रमुख को २४ घण्टा के भीतर आयोग में स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण पेश करने को कहा है ।

