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निर्वाचन आयोग ने कहा –उपनिर्वाचन में महिला को प्राथमिकता दें

 

काठमांडू, कार्तिक १ – निर्वाचन आयोग ने आगामी मंसिर १६ गते होने जा रही स्थानीय तह के प्रमुख तथा उपप्रमुख के उपनिर्वाचन में महिला को प्राथमिकता देने को कहा है । आयोग ने राजनीतिक दलों को निर्देशन देते हुए कहा है कि महिलाओं को उम्मीदवार बनाएं ।
आयोग ने गाँवपालिका के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, नगरपालिका के प्रमुख या उपप्रमुख और जिला समन्वय समिति के प्रमुख या उपप्रमुख मध्ये बहाल रहे पद में पुरुष कार्यरत हुए रिक्त पद के उपनिर्वाचन में महिला को उम्मीदवार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को निर्देशन दिया है ।
आयोग ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ के दफा ६७ अनुसार यह निर्देशन दिया है । इसके बारे में आयोग के सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे ने जानकारी दी । उन्होंने कहा कि – कानून में इस स्थिति की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है । कानून की भावना के अनुरुप उप निर्वाचन होंगे । आयोग ने स्थानीय तह पर पुरुषों के रिक्त पदों के उपनिर्वाचन में महिलाओं को उम्मीदवार बनाने का निर्देशन दिया है ।’
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन ने राजनीतिक दल से स्थानीय तह के प्रमुख या उपप्रमुख पद में उम्मीदवारी देने में दो में से एक पद में महिला की उम्मीदवारी बनाने की अनिवार्य व्यवस्था की है । लेकिन दो में से एक मात्र पद में उम्मीदवारी देने में ऐसी व्यवस्था अनिवार्य नहीं है ।

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