सूर्यदर्शन सहकारी धोखाधड़ी मामले में तीन को जमानत पर रिहा किया गया
सूर्यदर्शन सहकारी धोखाधड़ी मामले में सात आरोपियों में से तीन को जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
आरोपी पूर्व बोर्ड सदस्य कृष्णा गुरुंग, पूर्व उपाध्यक्ष मीना गुरुंग और पूर्व कोषाध्यक्ष आरती गुरुंग को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
न्यायाधीश नितिज राय की अध्यक्षता वाली जिला न्यायालय, कास्की की पीठ ने कृष्णा को एक लाख रुपये की जमानत तथा मीना और आरती को पांच-पांच लाख रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
अदालत के आदेश के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। अदालत ने निलंबित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) के अध्यक्ष रवि लामिछाने को भी 65 लाख रुपये की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
हालाँकि, उन्हें तुरंत रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि काठमांडू और अन्य जिलों में अन्य मामले भी हैं।

