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रास्वपा महाधिवेशन – उम्मीदवारों के प्रस्तावकों और समर्थकों के लिए नियम सार्वजनिक

 

काठमांडू, आषाढ़ ९ – राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) के प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन में केन्द्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यतालिका में निर्वाचन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों के प्रस्तावक और समर्थक संबंधी नियम सार्वजनिक किया गया है । केन्द्रीय निर्वाचन आयोग ने एक सूचना जारी करते हुए कहा है कि पार्टी सभापति, पार्टी पदाधिकारियों और केन्द्रीय सदस्य पदों के लिए उम्मीदवारों को मनोनयन दर्ता कराते समय प्रस्तावकों और समर्थकों के संबंध में निश्चित मापदंडों का पालन करना होगा । सूचना में कहा गया है कि पार्टी सभापति पद के लिए उम्मीदवार मनोनयन फॉर्म दर्ता करने के लिए एक प्रस्तावक और ५१ समर्थकों के नाम, सम्पर्क नंबर तथा हस्ताक्षर अनिवार्य रूप में समावेश करना होगा । साथ ही पार्टी पदाधिकारियों और केन्द्रीय सदस्य पदों के उम्मीदवार को एक प्रस्तावक और २१ समर्थकों के नाम, संपर्क नंबर तथा हस्ताक्षर सहित मनोनयन दर्ता करने की व्यवस्था की गई है ।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि किसी भी उम्मीदवार का प्रस्तावक एक से अधिक उम्मीदवार के उम्मीदवारी फॉर्म पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर नहीं कर सकता है ।

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