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नेपाली कांग्रेस आधिकारिकता विवाद और सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों की भूमिका

 

काठमांडू, 6 अगस्त। नेपाली कांग्रेस की आधिकारिकता के विवाद और विशेष महाधिवेशन को मान्यता देने वाले निर्वाचन आयोग के निर्णय को लेकर सर्वोच्च अदालत में चल रही कानूनी लड़ाई में एक नया मोड़ आया है। इस विवाद के समाधान की प्रक्रिया में सर्वोच्च अदालत के 5 न्यायाधीशों की प्रत्यक्ष संलिप्तता सामने आई है। निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा और नेता पूर्णबहादुर खड्का ने पार्टी के ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधियों द्वारा बुलाए गए विशेष महाधिवेशन से निर्वाचित नए नेतृत्व (सभापति गगन थापा और उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा आदि) को मान्यता देने के निर्वाचन आयोग के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में रिट याचिका दायर की थी।

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२. अदालत के पिछले निर्णय और पुनरावलोकन (Review) की प्रक्रिया

* **पहला चरण का निर्णय:** इससे पहले सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी और नृपध्वज निरौला की अदालत (इजलास) ने गत वैशाख ४ गते विशेष महाधिवेशन को आधिकारिकता प्रदान करने वाले निर्वाचन आयोग के निर्णय को सही ठहराते हुए सदर किया था।
* **पुनरावलोकन की अनुमति:** हाल ही में प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय और श्रीकान्त पौडेल की संयुक्त अदालत ने उस शुरुआती फैसले के पुनरावलोकन (रिव्यू) के लिए अनुमति (निस्सा) प्रदान कर दी है।
* **नई सुनवाई:** पुनरावलोकन की अनुमति मिलने के साथ ही कांग्रेस की आधिकारिकता के इस विवाद पर सर्वोच्च अदालत में नए सिरे से सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।

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कानूनी व्यवस्था: कौन सा न्यायाधीश मुकदमा देख सकता है और कौन नहीं?

सर्वोच्च अदालत के प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला के अनुसार, किसी भी मामले में जो न्यायाधीश पहले ही निर्णय या फैसला दे चुके हैं अथवा जो न्यायाधीश पुनरावलोकन की अनुमति (निस्सा) देने की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं, वे अब उसी मामले की मुख्य पुनरावलोकन सुनवाई में पीठ (बेंच) का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। न्याय प्रशासन ऐन की धारा ११ की उपधारा (६) के तहत यह स्पष्ट कानूनी प्रावधान है कि पुनरावलोकन होने वाले मुकदमों की पेशी उन न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायाधीशों की दूसरी अदालत में ही तय की जानी चाहिए, जिन्होंने पहले फैसला दिया था या पुनरावलोकन की अनुमति दी थी।

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३. निष्कर्ष एवं आगे की स्थिति

न्याय प्रशासन ऐन के इसी कानूनी प्रावधान के कारण अब कांग्रेस की आधिकारिकता से जुड़े इस विवादास्पद मुकदमे की सुनवाई के लिए गठित होने वाली नई पीठ में वे पाँचों न्यायाधीश—प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश शारंगा सुवेदी, नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय और श्रीकान्त पौडेल—शामिल नहीं हो सकेंगे। इस जटिल राजनीतिक और कानूनी विवाद का अंतिम निपटारा अब अन्य निष्पक्ष न्यायाधीशों की बेंच के माध्यम से किए जाने की अपेक्षा है।

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