एन प्याब्सन को निलंबित करने का लिया गया निर्णय

काठमांडू, कार्तिक 13 – गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन नेपाल (एन प्याब्सन) को निलंबित कर दिया है। मंत्रालय ने शुक्रवार को एक सूचना जारी की है । सूचना अनुसार राष्ट्रीय निर्देशन अधिनियम, 2018 की धारा 6 की उपधारा (2) के तहत एन प्याब्सन को निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रालय के अनुसार, सरकार की अनुमति से संचालित उक्त संस्था ने मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों का बार-बार उल्लंघन किया है।
इसके अतिरिक्त , संस्था के पदाधिकारियों द्वारा नेपाल सरकार से स्वीकृत विधान और संस्था के मूल उद्देश्यों के विपरीत गतिविधियां किए जाने की बात भी मंत्रालय ने कही है।
इससे पहले, मंत्रालय ने गत 23 आश्विन को संबंधित पक्षों के साथ चर्चा कर राष्ट्रीय निर्देशन अधिनियम, 2018 तथा मंत्रालय द्वारा 12 मंसिर, 2082 को जारी निर्देशों के अनुरूप काम करने का आग्रह किया था।
हालांकि, बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद उनका पालन नहीं किए जाने के बाद संस्था को निलंबित करने का निर्णय लिया गया, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है।
मंत्रालय ने सूचना जारी होने के बाद एन प्याब्सन के नाम पर किसी भी समूह या गुट द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को गैरकानूनी होने की चेतावनी भी दी है। सूचना में उल्लेख किया गया है कि ऐसी गतिविधियां होते पाए जाने पर प्रचलित कानून के अनुसार कारवाही की जाएगी।

