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सर्वोच्च पद राष्ट्रपति अाैर उपराष्ट्रपति का उम्मीद्वार काैन बन सकता है

 

काठमान्डाै १५ सितम्बर

सरकार ने देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति अाैर उपराष्ट्रपति का उम्मीद्वार बनने के लिए २५ सांसद प्रस्तावक अाैर २५ सांसद समर्थक अावश्यक कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव किया है ।

संविधानसभा से जारी संविधानअनुरुप के राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति चयन के लिए  सरकार की अाेर से गुरुवार संसद सचिवालय में दर्ता हुए विधेयक में प्रमुख दल के समर्थन प्राप्त व्यक्ति ही उम्मीद्वार बन सकते हैं यह व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है ।

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‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए बने  विधेयक’ में राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति के लिए  संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अाैर राष्ट्रियसभा के सांसद द्वारा दिए जाने वाले मत का भार ७९ अाैर प्रदेशसभा के सदस्याें द्वारा दिए मत का भार ४८ प्रस्ताव किया गया है ।

प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार संघीय संसद अाैर प्रदेशसभा गठन के एक महीना के भीतर देश काे नयाँ राष्ट्रपति मिल जाना चाहिए । सरकार की घोषणा के अनुसार निर्वाचन आयोग ने प्रतिनिधिसभा अाैर प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिर १० अाैर २१ करने की कार्यतालिका सार्वजनिक कीट्ठ है । उक्त निर्वाचन का परिणाम प्राप्त हाेने के बाद राष्ट्रियसभा निर्वाचन संघीय संसद काे पूर्णता देगी ।, यह खबर आज के कान्तिपुर में प्रकाशित है ।

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