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प्रदेश प्रमुख के रुप में नियुुक्त पुलिस प्रमुख अवैध

 

काठमांडू, २४ दिसम्बर । नेपाल सरकार द्वारा ७ महिने पहले प्रदेश प्रमुख के रुप में नियुक्त पुलिस प्रमुख की नियुक्ति अवैध है । संघीय पुलिस ऐन निर्माण किए बिना है और पुलिस ऐन– २०१२ में संशोधन किए बिना ही सरकार ने अवैधानिक रुप में ‘परिस्थितिजन्य निर्णय’ के आधार में प्रदेश प्रमुख नियुक्त किया था । लेकिन अभी तक ऐन संशोधन नहीं हुआ है । नवनियुक्त एआईजी अभी तक ऐन की पहचान के भीतर नहीं हैं । यह समाचार आज प्रकाशित राजधानी दैनिक में है ।
सात महिने बीत जाने के बाद भी सरकार ने अभी तक संघीय पुलिस ऐन निर्माण नहीं किया है और न ही पुराने ऐन में कोई संशोधन किया है । लेकिन प्रदेश प्रमुख के रुप में नियुक्त पुलिस प्रमुख (एआईजी) अभी भी काम कर रहे हैं । स्मरणीय है, गत श्रावण ३२ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक ने कहा था कि पुलिस नियमावली संशोध कर प्रदेश में एआईजी नियुक्ति और एआईजी दरबन्दी में वृद्धि करने का निर्णय लिया था । उसके १७ दिन बाद नयां दरबन्दी वृद्धि कर नयां एआईजी को पदास्थापन की गई थी । लेकिन उल्लेखित संशोधित नियमावली अभी तक राजपत्र में प्रकाशित नहीं है ।

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