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सर्वोच्च द्वारा फैसलाः सांसद् चौधरी रहेंगे जेल में ही !

 

काठमांडू, ७ जनवरी । टिकापुर घटना के लिए प्रमुख अभियुक्त के रुप में रहे रेशम चौधरी संबंधी मुद्दा को सर्वोच्च अदालत ने प्रारम्भीक सुनुवाई की है । सोमबार एक फैसला करते हुए सर्वोच्च ने कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नं. १ से निर्वाचित सांसद चौधरी को रिहा करने के लिए अस्वीकार किया है । सर्वोच्च ने जिला अदालत कैलाली और उच्च अदालत दिपायल द्वारा की गई फैसला को ही सदर किया है । सर्वोच्च द्वारा की गई फैसला के अनुसार अब चौधरी कैलाली निवासी आम जनता के चाहत के अनुसार जेल से रिहा नहीं हो सकते हैं, अर्थात् अब उन को जेल में ही रहना पड़ेगा । सर्वोच्च के न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा और पुरुषोत्तम भण्डारी के संयुक्त इजलास ने सोमबार उच्च अदालत द्वारा की गई फैसला को ही सदर किया है ।
स्मरणीय है, वि.सं. २०७२ साल भाद्र ७ गते कैलाली जिला स्थित टीकापुर में हुए हत्याकाण्ड के लिए मुख्य अभियुक्त चौधरी को माना गया है । जिला अदालत और उच्च अदालत ने चौधरी को दोषी करार देते हुए जेल सजाय की फैसला की है । उक्त फैसला को अन्यायपूर्ण बताते हुए चौधरी ने वि.सं. २०७५ आषाढ़ ५ गते सर्वोच्च में अपील कर रिहाई के लिए मांग किया था । उक्त मुद्दा में पेशी चढ़ने के बाद आज अनुमान हो रहा था कि सर्वोच्च द्वारा चौधरी को धरौटी या तारीख में छोड़ दिया जाएगा । लेकिन यह अनुमान गलत साबित हो गया है ।

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