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अब नेपाली नागरिक से शादी करनेवाली विदेशी बहू को ७ साल के बाद ही अंगीकृत नागरिकता !

 

काठमांडू, १६ जून । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में विदेशी बहू को ७ साल के बाद ही अंगीकृत नागरिकता प्रदान करने की प्रस्ताव पुनः जागृत होने लगा है । अगर यह प्रस्ताव पारित होकर कानून बनेगा तो नेपाली नागरिक (पुरुष) से शादी करनेवाली विदेशी महिला को ७ साल के बाद ही अंगीकृत नागरिकता मिल सकती है ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठ द्वारा पेश उक्त विधेयक के अनुसार अंगीकृत नागरिकता प्राप्त करने से पहले उन लोगों को एक स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिया जाएगा, उक्त परिचयपत्र के आधार में विदेशी बहू नेपाल में रहकर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार उपभोग कर सकती है । यह विषय पहले ही समिति में पेश हो चुका था, लेकिन सहमति ना होने के कारण पास नहीं हो सका था । अब उक्त विधेयक में पुनः विचार–विमर्श होनी जा रही है । उक्त विधेयक के पक्ष में सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट सांसद होने के कारण विधेयक पास होने की संभावना अधिक है ।
समाचार स्रोत के अनुसार नेकपा निकट सांसद् ही उक्त विधेयक को आगे बढ़ाना चाहते हैं । विशेषतः नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने उक्त विधेयक आगे बढ़ने के लिए समिति सभापति श्रेष्ठ को आग्रह किया है । समिति की ओर से प्रस्तावित नियम के अनुसार अब नेपाली नागरिक के साथ शादी करनेवाली विदेशी बहू को ७ साल तक स्थायी रुप में नेपाल में रहना होता है । उसके बाद वडा कार्यालय की सिफारिशपत्र, अन्य देशों की नागरिकता प्राप्त की है तो उसको त्याग करने की मंजूरीपत्र पेश कर अंगीकृत नागरिकता प्राप्त कर सकती है ।
स्मरणीय है, वर्तमान प्रावधान अनुसार अगर कोई भी विदेशी महिला नेपाली पुरुष से शादी करती है तो शाद करने की तुरंत बाद अंगीकृत नागरिकता के लिए निवेदन दे सकती है । विशेषतः तराई क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करनेवाले मधेशवादी नेता वर्तमान प्रावधान के ही पक्ष में हैं । यही कारण उक्त विधेयक के संबंध में काफी विचार–विमर्श चलती आ रही है ।

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