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निर्वाचन अवधि तक मादक पदार्थ के बिक्री और सेवन पर प्रतिबन्ध

 

काठमान्डौ

 

जिला प्रशासन कार्यालय खोटांग ने आगामी चुनाव को देखते हुए नशीले पदार्थों के परिवहन, वितरण और सेवन पर रोक लगा दी है.

4 गते मंसिर को प्रतिनिधि सभा के सदस्यों और राज्य विधानसभा के सदस्यों के चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, गरिमामय और भयमुक्त वातावरण में कराने के लिए, प्रशासन ने 1 गते रात 12:00 बजे से पूरे जिले में मादक पदार्थों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबन्ध  5 मंसिर तक जारी रहेगा  ।

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मुख्य जिला अधिकारी सूर्य प्रसाद सेदई ने मंगलवार को नोटिस जारी कर जानकारी दी कि चुनाव सुरक्षा प्रबंध गाइडलाइन 2078 की धारा 6(ठ) के अनुसार गृह मंत्रालय (निर्वाचन प्रकोष्ठ) के पत्र में नशीले पदार्थों की बिक्री एवं सेवन पर रोक लगायी गयी है. सख्ती से लागू किया। प्रशासन के अनुसार स्थानीय प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जायेगी.

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