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पाठक और न्यौपाने को ३ वर्ष की सजा

 

काठमांडू, २८ पुस –

 

विशेष अदालत ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक और नेपाल इन्जिनियरिङ कॉलेज के तत्कालिन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने को ३ वर्ष कैद का फैसला सुनाया है ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कॉलेज के सम्बन्धन विवाद में पाठक ने न्यौपाने से ७८ लाख की मांग की थी जिसका अडियो था सार्वजनिक कर दिया था । इसी मुद्दें में विशेष अदालत के अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल और सदस्यों में यमुना भट्टराई और बलभद्र बास्तोला के इजलास ने पाठक और न्यौपाने दोनों को ३ वर्ष कैद और ३९ लाख रुपया जुर्माना का फैसला किया है । ये जानकारी विशेष अदालत के प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगी ने दी है ।
पाठक अख्तियार ने आयुक्त होते हुए भी घुस लिया इसलिए उन्हें अतिरिक्त ३ महिना कैद की सजा देने का फैसला किया गया है ।

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