माइतीघर में निषेधाज्ञा विरुद्ध सर्वोच्च में रिट
काठमांडू, ५ मंसिर – माइतीघर मण्डला में निषेधाज्ञा जिला प्रशासन कार्यालय, काठमांडू के निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन दर्ता की गई है ।
अधिवक्ता स्वागत नेपाल ने बिना हाथ हथियार शान्तिपूर्ण रुप में एकत्र होने वाले नागरिक के अधिकार कुण्ठित कर निषेधाज्ञा का निर्णय किया है । यह कहकर सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन दर्ता की है ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासन ने बुधवार के लिए निवेदन की प्रारम्भिक सुनवाई होने की तारीख तय की है । उन्होंने रिट निवेदन में स्थानीय प्रशासन के निर्णय को बदर कर निषेधाज्ञा के निर्णय को खारिज करने की मांग की है । साथ ही यह मांग भी की है कि नागरिक शान्तिपूर्ण रुप में प्रदर्शन कर सके ।
जिला सुरक्षा समिति, काठमांडू द्वारा किउ गए सिफारिस के आधार पर काठमांडू के प्रमुख जिला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत ने सोमवार से लेकर ३० दिन तक माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्र को निषेधित क्षेत्र होने की घोषणा की थी ।


