महान्यायाधिवक्ता कार्यालय ने किया निर्णय लामिछाने के विरुद्ध बलात्कार के मुद्दा में पुनरावेदन नहीं करने का
काठमांडू, असोज २२ – महान्यायाधिवक्ता कार्यालय ने क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने के विरुद्ध बलात्कार के मुद्दा में पुनरावेदन नहीं करने का निर्णय किया है । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के प्रवक्ता सूर्यराज दाहाल ने कहा है कि उच्च अदालत के फैसले के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी क्योंकि वो इस फैसले से संतुष्ट हैं ।
“उच्च अदालत के फैसले से संतुष्ट होने के कारण सरकार पुनरावेदन में नहीं जाएगी । यही फैसला यथावत रहेगा ।”, उन्होंने कहा “उच्च अदालत का फैसला संतुष्टजनक है इसलिए क्रिकेटर लामिछाने के मुद्दें में पुनरावेदन नहीं करने का निर्णय लिया गया है ।”
महान्यायाधिवक्ता ने जानकारी दी कि कार्यालय ने असोज १० गते को ही क्रिकेटर लामिछाने के विरुद्ध उक्त मुद्दा में उच्च अदालत के फैसले को सही मानते हुए पुनरावेदन में नहीं जाने का निर्णय किया ।
उच्च अदालत के न्यायाधीशद्वय सुदर्शनदेव भट्ट और अञ्जु उप्रेती ढ़काल के संयुक्त इजलास ने क्रिकेटर लामिछाने के विरुद्ध के मुद्दें में गत जेठ २ गते आधार और प्रमाण नहीं होने के कारण सफाइ देने का फैसला किया था । उक्त मुद्दें को गत साउन ४ गते पूर्णपाठ सार्वजनिक किया गया था ।


