रास्वपा ने रवि की हिरासत के आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर सर्वोच्य में रिट दर्ता की
काठमांडू, चैत २९ – राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने को पुर्पक्ष के लिए कारगार में भेजने के लिए उच्च अदालत बुटवल के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन दर्ता की है ।
रवि पत्नी निकिता वहाँ स्वयं उपस्थित होकर रिट दर्ता करवाई है । ये जानकारी रास्वपा सहप्रवक्ता प्रतिभा रावल ने दी है । गत चैत २२ गते न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल और स्वीकृति पराजुली के संयुक्त इजलास ने रवि को जिला अदालत रुपन्देही को रघ करते हुए जेल में भेजने का आदेश जारी किया था । उक्त आदेश के विरुद्ध रास्वपा सर्वोच्च में पहुँची है । रास्वपा ने उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि यह कॉपी–पेस्ट है।
बुटवल के सुप्रिम सहकारी धोखाधड़ी और संगठित अपराध के मुद्दें में इससे पहले रुपन्देही जिला अदालत ने रवि को १ करोड़ जमानत में छोड़ दिया था ।

