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बुरी तरह फेल हुआ IGP नियुक्ती प्रकरण, योग्यता के अधार पर बढुवा करने को सुप्रीम का आदेश

 

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हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, २२ मार्च ।
सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल पुलीस के डी आइ जी में से योग्यता और कार्यसंपादन के आधार पर उच्च अंक प्राप्त करने वालें को आइ जी पी के पद पर पदोन्नती करने का आदेश दिया हैं ।
पिछलें फागून १ गतें की मंत्रीपरीषद की बैठक ने डी आई जी जयबहादूर चन्द को आई जी पी के पद पर पदोन्नती करने का निर्णय किया था जिसे बदर करके कार्यसंपादन के आधार पर उच्च अंक लानेवालें को आई जी पी के पद पर पदोन्नी करने के लिए सरकार के फरमान जारी किया हैं ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीश डाँ आनन्दमोहन भटराई,ईश्वरप्रसाद खतिवडा ,अनिलकुमार भटराई और हरीकृष्णा कार्की की पूर्ण पीठ ने उच्च अंक प्राप्त करनेवालें को आई जी पी के पद पर पदोन्नती करने का आदेश दिया ।
आर्थिक वर्ष २०६९,७०से २०७२,७३ तक का कुल औसत अंक के मुताबीक सब से ज्यादा अंक प्राप्त करनेवालों में सिलवाल,दुसरे में प्रकाश अर्याल,तीसरे में बमबहादूर भण्डारी और चौथें में जयबहादूर चन्द शामिल हैं ।
अधिबक्ता कपीलदेव ढकाल और प्रतिस्पर्धी स्वयम सिलवाल ने पुलीस नियमावली के खिलाफ सरकार द्धाा चन्द को आइ जी पी के पद पर पदोन्नती करने के निर्णय को बदर करने की माग करतें हुए रीट निवेदन दायर की थी ।

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