क्यों जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय तह की संख्या न बढ़ाने की आदेश
हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, २७ मई ।
सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय तह की संख्या को न बढ़ाने का अंतरिम आदेश जारी किया है ।
स्थानीय तह की संख्या को बढ़ाने के सरकार के निर्णय के विरुद्ध धनबहादुर श्रेष्ठ लगायत तीन व्यक्तियों की याचिका पर न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान और ईश्वर प्रसाद खतिवडा की पीठ ने स्थानीय तह की संख्या बढ़ाने के निर्णय का क्रियान्वयन न करने का अंतरिम आदेश दिया, ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट के रजिष्टार नृपध्वज निरौला ने दी ।
सरकार ने हाल ही में २२ स्थानीय तह बढ़ाने के साथ साथ विराटनगर और वीरगंज को महानगरपालिका और २४ गाँवपालिकाओं को नगरपालिका बनाने का निर्णय किया था ।



