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सुप्रीम कोर्ट नें रोक लगाया भरतपुर महानगरपालिका–१९ में फिर से मतदान करवाने पर

 


हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, १२ जून ।
चितवन की भरतपुर महानगरपालिका के वार्ड नं. १९ में फिर से मतदान करवाने के निर्वाचन आयोग के निर्णय का क्रियान्वयन न करने का सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश मंगलवार तक जारी रहेगा ।

न्यायाधीश विश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ और प्रकाशमान श्रेष्ठ की साझा पीठ में पेशी तय की गई थी पर कार्यव्यस्तता के कारण इस मुद्दे को मंगलवार को देखा जाएगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता महेंद्र प्रसाद उपाध्याय ने बताई ।

जेठ २२ गते को न्यायाधीश चोलेंद्र प्रसाद जबरा की एकल पीठ ने आयोग के निर्णय का क्रियान्वयन न करने का अंतरिम आदेश जारी किया था ।

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