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बाढ पीडितों के राहत वितरण में सूप्रीम कोर्ट नें किया एैसा अन्तरिम आदेश जारी

 


हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, १८ अगस्त ।
सुप्रीम कोर्ट ने बाढ़ पीडितों के राहत वितरण के लिए सरकार द्धारा लाए गए एकद्वार प्रणाली लागू न करने का निर्णय को तत्काल के लिए लागू न करने का सरकार के नाम अन्तरिम आदेश जारी किया हैं ।
न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र की एकल पीठ ने आज सरकार के नाम एसा आदेश जारी किया हैं ।
आदेश में बाढ़ पीडितों के लिए तत्काल राहत और इलाज की व्यवस्था मिलाने को भी कहा गया हैं ।
अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति लगायत को विपक्षी बनाकार सावन ३१ गते अविरल बारीष के कारण आई बाढ से हुई अपूरणीय क्षति हुए क्षेत्रों को तत्काल संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा करने की माग करतें हुए याचिका दर्ज की थी ।

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