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ब्रिटिश गोरखा सैनिक: नागरिकता, योगदान और कानूनी न्याय का सवाल : डॉ. विधुप्रकाश कायस्थ

 

 

डॉ.  विधुप्रकाश कायस्थ, काठमांडू, 5 सितंबर।

दो सदियों से ज़्यादा समय से ब्रिटिश सेना में गोरखा सैनिकों के तौर पर सेवा करने वाले लोगों का इतिहास नेपाल की अंतरराष्ट्रीय पहचान, नेपाल-ब्रिटेन संबंधों के इतिहास, पलायन, परिवार, रेमिटेंस (विदेश से भेजी जाने वाली कमाई), बलिदान और देश की वैश्विक प्रतिष्ठा से गहराई से जुड़ा हुआ है। जो पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक बाद में ब्रिटिश नागरिकता ले लेते हैं, उनके साथ नेपाल को कैसा कानूनी और राष्ट्रीय रिश्ता रखना चाहिए, यह सवाल अब सार्वजनिक और कानूनी चर्चा का एक अहम विषय बन गया है। इस मामले पर न तो सिर्फ़ जज़्बाती प्रतिक्रिया दी जा सकती है और न ही इसे सिर्फ़ पासपोर्ट के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है। इसके लिए नागरिकता कानून, ऐतिहासिक योगदान और नेपाली मूल के लोगों के अधिकारों की जानकारी के साथ पड़ताल करने की ज़रूरत है।

 

सैन्य सेवा और नागरिकता एक ही चीज़ नहीं हैं

सबसे पहले सैन्य सेवा, बसने (सेटलमेंट) और नागरिकता के बीच फ़र्क समझना ज़रूरी है।

कोई नेपाली ब्रिटिश नागरिक बने बिना भी ‘ब्रिगेड ऑफ़ गोरखाज़’ में सेवा कर सकता है। इसी तरह, ब्रिटेन में बसने का अधिकार मिलने का मतलब अपने-आप ब्रिटिश नागरिकता मिलना नहीं होता। ये अलग-अलग कानूनी स्थितियाँ हैं।

ब्रिटेन का मौजूदा इमिग्रेशन (प्रवास) ढाँचा भी इन श्रेणियों के बीच फ़र्क करता है। उदाहरण के लिए, 1 जुलाई 1997 से पहले सेवा से मुक्त हुए गोरखाओं के लिए ब्रिटेन में बसने का एक खास तरीका है, जबकि उस तारीख़ या उसके बाद सेवा से मुक्त हुए गोरखा अलग नियमों के दायरे में आते हैं।

ब्रिटिश सरकार के दिशा-निर्देशों में 1 जुलाई 1997 से पहले के गोरखा को नेपाल का ऐसा नागरिक या बाशिंदा बताया गया है जिसने ‘ब्रिगेड ऑफ़ गोरखाज़’ में सेवा की हो और 1 जुलाई 1997 से पहले सेवा से मुक्त हुआ हो। 1997 से पहले के योग्य पूर्व सैनिकों के लिए, कुछ खास अपवादों को छोड़कर, आम तौर पर चार साल की लगातार सेवा ज़रूरी होती है।

इसलिए, गोरखाओं के बसने और बाद में नागरिकता मिलने के इतिहास की पड़ताल करते समय 1 जुलाई 1997 की अहमियत को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

 

मुख्य सवाल: नेपाली नागरिकता का क्या होता है?

मुश्किल तब शुरू होती है जब कोई पूर्व गोरखा ब्रिटिश नागरिकता ले लेता है।

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नेपाल के संवैधानिक और कानूनी ढाँचे को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। संविधान का अनुच्छेद 10 कहता है कि किसी भी नेपाली नागरिक को नागरिकता हासिल करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा और यह प्रांतीय पहचान के साथ एक ही संघीय नागरिकता की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 13 नागरिकता हासिल करने, उसे दोबारा पाने और खत्म करने के मामलों को फ़ेडरल कानून पर छोड़ता है। आर्टिकल 14 उन योग्य लोगों के लिए ‘नॉन-रेसिडेंट नेपाली’ (NRN) नागरिकता का प्रावधान करता है जिन्होंने विदेशी नागरिकता ले ली है; इसमें फ़ेडरल कानून के तहत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार मिलते हैं।

हालांकि, नेपाल नागरिकता अधिनियम, 2063 में विदेशी नागरिकता से जुड़ा एक अहम प्रावधान है। धारा 10 के अनुसार, जो नेपाली नागरिक अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, उसकी नेपाली नागरिकता खत्म हो जाती है। यह कानून कुछ खास हालात में नागरिकता दोबारा पाने का रास्ता भी बताता है।

इसलिए, मुद्दा सिर्फ़ यह नहीं है कि कोई पूर्व गोरखा खुद को नेपाली मानता है या नेपाल से करीबी रिश्ता रखता है। कानूनी सवाल ज़्यादा सटीक है: जब कोई नेपाली नागरिक अपनी मर्ज़ी से विदेशी नागरिकता ले लेता है, तो नेपाल का कानून उसकी नागरिकता की स्थिति को कैसे देखता है? और पूर्व गोरखाओं को कौन से खास अधिकार (अगर कोई हों) मिलने चाहिए?

किसी भी गंभीर नीतिगत चर्चा के लिए यह फ़र्क समझना ज़रूरी है।

 

गोरखाओं के योगदान को मान्यता मिलनी चाहिए

हालांकि, कानूनी सवाल को इतिहास से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गोरखाओं की पहचान लंबे समय से नेपाल से जुड़ी रही है। नेपाली सैनिकों ने देश की भौगोलिक सीमाओं से बहुत दूर युद्धों और सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया है। उनके योगदान से न सिर्फ़ व्यक्तिगत और पारिवारिक आजीविका बनी है, बल्कि नेपाल और ब्रिटेन के बीच लंबे समय से संस्थागत संबंध भी कायम हुए हैं।

पीढ़ियों से, गोरखा परिवारों ने नेपाल में घर, ज़मीन, सांस्कृतिक परंपराएं और सामाजिक रिश्ते बनाए रखे हैं, भले ही परिवार के सदस्य विदेश में रहे हों।

नीतिगत सवाल यह है: क्या नेपाल और पूर्व गोरखा के बीच कानूनी रिश्ते को ठीक उसी तरह देखा जाना चाहिए जैसे नेपाली मूल के किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले में देखा जाता है जिसने अपनी मर्ज़ी से विदेशी नागरिकता ली हो?

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इस सवाल का जवाब सिर्फ़ भावनाओं के आधार पर नहीं दिया जा सकता। इसके लिए सबूत, कानूनी विश्लेषण और संसदीय विचार-विमर्श की ज़रूरत है।

 

NRN फ़्रेमवर्क और गोरखाओं का सवाल

संविधान का आर्टिकल 14 पहले से ही नेपाली मूल के उन लोगों के साथ रिश्ते की एक खास श्रेणी को मान्यता देता है जिन्होंने विदेशी नागरिकता ले ली है। ‘नॉन-रेसिडेंट नेपाली’ (NRN) नागरिकता योग्य लोगों को फ़ेडरल कानून के तहत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार दे सकती है।

इससे सार्वजनिक चर्चा के लिए एक और सवाल उठता है: क्या मौजूदा NRN फ़्रेमवर्क पूर्व ब्रिटिश गोरखाओं की ऐतिहासिक परिस्थितियों से निपटने के लिए काफ़ी है? यह सवाल इसलिए भी खास तौर पर अहम है क्योंकि ब्रिटेन के साथ गोरखाओं का रिश्ता संगठित सैन्य भर्ती और दो देशों के बीच एक खास ऐतिहासिक संबंध के ज़रिए बना था। साथ ही, किसी भी विशेष प्रावधान को संविधान के अनुरूप होना होगा।

 

भावनाओं से हटकर सबूतों पर आधारित नीति की ओर

आगे बढ़ने का एक रचनात्मक तरीका सही जानकारी से शुरू होगा।

नेपाल पूर्व ब्रिटिश गोरखाओं का एक व्यापक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना सकता है। इसमें भर्ती का इतिहास, सेवा की अवधि, रिटायरमेंट, मौजूदा नागरिकता, परिवार के संबंध और नेपाल में संपत्ति या निवास से जुड़े मामले शामिल हो सकते हैं, बशर्ते गोपनीयता और डेटा-सुरक्षा की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए।

एक ‘गोरखा नागरिकता समीक्षा समिति’ कानूनी स्थिति की जांच कर सकती है। ऐसी समिति में पूर्व गोरखा संगठनों के प्रतिनिधि, संविधान और नागरिकता कानून के विशेषज्ञ, सरकारी एजेंसियां ​​और अन्य संबंधित पक्ष शामिल हो सकते हैं।

नेपाल और ब्रिटेन व्यवस्थित द्विपक्षीय बातचीत कर सकते हैं। एजेंडा सिर्फ़ नागरिकता तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें बसने, पेंशन, पारिवारिक अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और अन्य लंबित मुद्दों को शामिल किया जा सकता है।

संसद और सरकार यह जांच कर सकती हैं कि क्या मौजूदा कानून पूर्व गोरखाओं की ऐतिहासिक परिस्थितियों को ठीक से संबोधित करते हैं या नहीं। अगर किसी विशेष कानूनी व्यवस्था को उचित माना जाता है, तो संविधान के साथ उसके तालमेल और प्रशासनिक नतीजों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाना चाहिए।

 

तीन चरणों वाली “गोरखा नागरिकता संवाद”

मैं एक व्यवस्थित राष्ट्रीय प्रक्रिया का प्रस्ताव करता हूं जिसे ‘गोरखा नागरिकता संवाद’ कहा जा सकता है।

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पहला चरण रिसर्च का होना चाहिए। नेपाल को पूर्व गोरखाओं की वास्तविक नागरिकता और कानूनी स्थिति के बारे में भरोसेमंद डेटा की ज़रूरत है।

दूसरा चरण बातचीत का होना चाहिए। पूर्व गोरखा संगठनों, सरकारी संस्थानों, संसद, कानूनी विशेषज्ञों और ब्रिटेन के प्रतिनिधियों को एक व्यवस्थित चर्चा में शामिल होना चाहिए।

तीसरा चरण विधायी विचार-विमर्श का होना चाहिए। अगर सबूत बदलाव की ज़रूरत दिखाते हैं, तो संसद संविधान के अनुकूल संशोधनों या किसी विशेष कानूनी तंत्र पर विचार कर सकती है।

ऐसी प्रक्रिया इस बेहद भावनात्मक मुद्दे को सबूतों पर आधारित राष्ट्रीय नीतिगत चर्चा में बदल देगी।

 

भर्ती से लेकर नागरिकता और सम्मान तक

गोरखाओं के इतिहास को शायद चार बड़े चरणों में देखा जा सकता है: भर्ती, सैन्य सेवा, पूर्व सैनिकों के अधिकार, और अब नागरिकता और सम्मान।

चौथे चरण में नेपाल को यह जांचने की ज़रूरत है कि बदलती दुनिया में राष्ट्रीय पहचान और कानूनी स्थिति के बीच कैसा तालमेल होना चाहिए।

गोरखाओं के योगदान के सम्मान के साथ-साथ कानूनी स्पष्टता भी होनी चाहिए। अधिकारों के साथ-साथ ज़िम्मेदारियां भी होनी चाहिए। ऐतिहासिक मान्यता के साथ-साथ व्यावहारिक नीति भी होनी चाहिए।

इसलिए मार्गदर्शक सिद्धांत यह हो सकता है:

पहचान – सम्मान – अधिकार।

पहचान को मान्यता दी जानी चाहिए। सम्मान को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। अधिकारों की सुरक्षा कानूनी और संवैधानिक रूप से सही तरीकों से की जानी चाहिए।

इसका मकसद न तो पूर्व गोरखाओं को नेपाल के नागरिकता कानून के दायरे से बाहर रखना होना चाहिए और न ही उनके खास इतिहास को नज़रअंदाज़ करना। बल्कि, मकसद यह होना चाहिए कि इस बात पर गंभीर राष्ट्रीय बातचीत हो कि नेपाल अपनी संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था की अखंडता को बनाए रखते हुए उनके योगदान को कैसे मान्यता दे सकता है।

दो सदियों से ज़्यादा समय तक गोरखाओं की सेवा के बाद, नेपाल के सामने अब सवाल सिर्फ़ भर्ती या रिटायरमेंट का नहीं है। सवाल यह है कि एक देश उन लोगों को कैसे याद रखता है जिन्होंने दुनिया भर में उसका नाम रोशन किया और उस ऐतिहासिक रिश्ते को भविष्य के लिए एक निष्पक्ष, कानूनी और सम्मानजनक ढांचे में कैसे बदला जा सकता है।

डॉ. विधुप्रकाश कायस्थ, काठमांडू

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