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काठमाडौँ –२५ दिसम्बर



सर्वोच्च अदालत ने एनसेल के शेयर खरीद मे लाभकर  लाभांश विदेश ले जाने के रोक काे खुला करने का  अन्तरिम आदेश जारी किया है । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र अाैर केदारप्रसाद चालिसे के संयुक्त इजलाश ने एनसेल के ८० प्रतिशत शेयर खरीद में लाभकर नही‌ देने के बाद लाभांश विदेश ले जाने पर लगाए गए  रोक काे खुला करने का  अन्तरिम आदेश जारी किया है ।

अदालत के आदेश से सरकार काे देने वाले कर के दायित्व  काे पूरा नहीं करने तक लाभांश वापस लाने न मिलने का उल्लेख करते हुए नेपाल राष्ट्र बैंक के विनिमय व्यवस्थापन विभाग ने २०७४ असार २६ में रोक लगाया था । नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा लगाए रोक काे  सर्वोच्च अदालत ने खुला कर दिया है ।

 



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