कान्तिपुर को तीन दिन भीतर अदालत में उपस्थित होने के लिए आदेश

काठमांडू, २५ फरवरी । सर्वोच्च अदालत ने ३ दिन के भीतर अदालत में उपस्थित होने के लिए कान्तिपुर मिडिया ग्रुप को आदेश दिया है । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली की एकल इजलास ने आइतबार यह आदेश दिया है । सर्वोच्च अदालत विरुद्ध अवहेलान संबंधी मुद्दा में फैसला करते हुए प्रधान न्यायाधीश पराजुली ने कान्तिपुर ग्रुप के अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया, कान्तिपुर दैनिक के प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा और पत्रकार कृष्ण ज्ञावली को अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा गया है ।
प्रेस काउन्सिल के नाम में भी अन्तरिम आदेश देते हुए आदेश में कहा गया है कि कान्तिपुर ने आचार संहिता पालना किया है या नहीं ? इसके ऊपर छानबिन किया जाए । स्मरणीय है, कान्तिपुर दैनिक लगायत कुछ मिडिया ने दावा किया है कि प्रधान्यायाधीश पराजुली की ४ जन्ममिति है, नागरिकता में भी ३ जन्ममिति उल्लेख है । इसी समाचार को आधार बनाकर तोयानाथ ढुंगाना ने कान्तिपुर विरुद्ध अदालत में अवहेलना मुद्दा दायर किया था । उक्त मुद्दा में फैसला करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने अपने फैसला में कहा है– कान्तिपुर ने संविधान और कानुनी व्यवस्था को उलंघन करते हुए अदालत, न्यायाधीश और प्रधानन्यायाधीश को अपमानित कर भ्रामक समाचार लिखा है ।’