सर्वोच्य अदालत ने दिया आदेश देउवा दम्पति को तत्काल नहीं करें गिरफ्तार
काठमांडू, जेठ ११ – नेपाली कांग्रेस के पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा और उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा को लेकर सर्वोच्य अदालत ने आदेश दिया है कि उन्हें तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जाए ।
सोमवार न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल और नित्यानन्द पाण्डे के संयुक्त इजलास में गत चैत २४ गते काठमांडू जिला अदालत द्वारा जारी किए गए गिरफ्तार वारंट के विषय को लेकर उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का आदेश जारी की है ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसंधान विभाग ने देउवा दम्पती पर जाँच करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था । लेकिन गिरफ्तार वारंट के विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ज की गई थी । लेकिन आज अंतरिम आदेश दिया गया कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए ।


