पर्सा में ध्वनिप्रदूषण पर रोक
रेयाज आलम, वीरगंज, वैशाख १९ – पर्सा जिल्ला में रात्रि १० बजे के बाद लाउडस्पीकर और ध्वनी प्रदुषण पर रोक लग गया है। जिल्ला प्रहरी कार्यालय के प्रहरी उपरीक्षक डा. गणेश रेग्मी ने ध्वनी प्रदुषण रोकने में प्रहरी द्वारा पूर्णरुप से सहयोग करने का आश्वासन दिया।
वीरगंज महानगरपालिका और पर्सा जिल्ला के अन्य स्थानीय तह में रात्रि १० बजे के बाद उच्चे आवाज में डिजे और गित बजाने पर पूर्णरूपेण रोक लग गया है। अब से पर्सा में ठंड के मौसम में रात्रि ९ बजे और गर्मी में १० वजे के बाद उच्चे आवाज में कोई भी सामाजिक, धार्मिक, राजनितिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम के संचालन में तेज आवाज करने पर रोक लगा है।
तेज आवाज और ध्वनि प्रदूषण के ख़िलाफ़ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के बार-बार आग्रह करने पर जिला प्रशासन कार्यालय ने उक्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, पर्टीपैलेस में भी रात्रि १०बजे के बाद से रोक लगा दिया गया है, इसमें दोषी पाए जाने पर होटल, रेस्टोरेंट, पर्टीपैलेस के मालिकों पर भी कार्यवाही की जाएगी।


