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मिश्र और झा के पक्ष में सर्वोच्च का फैसला

 

काठमांडू, १३ जुलाई । सर्वोच्च अदालत ने निक्षेपकर्ता सुरक्षा कोष के कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुबाबु मिश्र और नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण के अध्यक्ष दिगम्बर झा के पक्ष में फैसला किया है । सरकार ने गत आषाढ़ २० गते उन दोनों को अवकाश देने का निर्णय लिया था । सिर्फ मिश्र और झा को ही नहीं देउवा सरकार द्वारा गत भाद्र १४ गते के बाद नियुक्त सभी को अवकाश देने का निर्णय सरकार ने किया था । उसके विरुद्ध मिश्र और झा ने सर्वोच्च में रिट पंजीकृत किया, उक्त रिट के ऊपर फैसला करते हुए सर्वोच्च ने सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन न करने के लिए आदेश दिया है ।

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बिहीबार सर्वोच्च के अदालत के न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी की एकल इजलास ने मिश्र और झा के पक्ष में फैसला करते हुए मन्त्रिपरिषद् बैठक का निर्णय कार्यान्वयन न करने के लिए अन्तरिम आदेश दिया है । अन्तरिम आदेश को निरन्तरता देना है या नहीं, इसके सम्बन्ध में विचार–विमर्श करने के लिए सर्वोच्च ने क्रमशः श्रावण २ और ३ गते दोनों पक्ष को अदालत में उपस्थिति के लिए कहा है ।
स्मरणीय है, मिश्र और झा के तरह ही साना उद्योग विकास समिति के कार्यकारी नविनकुमार झा, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति के निर्देशक नरेन्द्रराज बस्नेत ने भी बिहीबार मन्त्रिपरिषद् निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च में रिट निवेदन पंजीकृत किया है ।

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