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पप्पु कन्ट्रक्सन को ‘ब्ल्याक सूची’ से हटाने के लिए उच्च अदालत का आदेश

 

नेपालगंज, ६ दिसम्बर । उच्च अदालत तुलसीपुर ने पप्पु कन्ट्रक्सन को ‘ब्ल्याक सूची’ में न रखने के लिए आदेश दिया है । अदालत ने सरकार के नाम में निषेधाज्ञा आदेश जारी करते हुए कहा है कि पप्पु कन्ट्रक्सन की ओर से रखा गया धरौटी रकम नहीं निकाला जाए । स्मरणीय है, ठेक्का लेते वक्त पप्पु कन्ट्रक्सन की ओर ७ करोड धरौटी रकम रखा गया था ।
नेपालगंज इजलास के न्यायाधीश विष्णु पौडेल और ऋषि अधिकारी की संयुक्त इजलास ने बुधबार उल्लेखित निर्णय किया है । पप्पू कन्ट्रक्सन की ओर से सुनित रौनियार ने रिट दायर करते हुए कहा था कि सिक्टा सिचाई आयोजना की ओर से कम्पनी को ‘ब्ल्याक सूची’ में रखते हुए बैंक धरौटी निकालने की प्रयास हो रही है, उसको रोका जाए । यही रि निवेदन के ऊपर फैसला करते हुए उच्च अदालत तुलसीपुर ने उक्त फैसला किया है । यह समाचार अाज प्रकाशित कान्तिपुर दैनिक में है ।

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